Prayagraj News नगर निगम की ओर से विस्तारित क्षेत्रों के भवनों पर गृहकर की दर निर्धारित कर दी गई है. इन क्षेत्रों में 10 पैसे से लेकर चार रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से गृहकर लगाया जाएगा. जहां पर मूलभूत सुविधा अभी तक नगर निगम की ओर से नहीं उपलब्ध कराई गई है. वहां पर गृहकर लगभग तीन वर्षों तक नहीं लिया जाएगा.
नगर निगम (Prayagraj Development Authority) की ओर से बुधवार को विस्तारित क्षेत्रों के मकानों पर लगने वाले गृहकर के दर का प्रकाशन कर दिया गया है. नगर निगम की ओर से वार्ड चार नीवी तालुका खुर्द, वार्ड 29 मोहब्बतगंज, वार्ड आठ तेंदुआवन में 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क के मकानों पर 10 पैसे प्रति वर्ग फीट की दर से गृहकर लिया जाएगा.
पक्के मकानों पर लगेगा 4 रुपये वर्ग फीट की दर
वहीं वार्ड नंबर एक महेवा में 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर आरसीसी छत सहित पक्के मकान वालों से चार रुपये वर्ग फीट की दर से गृहकर वसूला जाएगा. इसके अलावा विस्तारित क्षेत्र के अलग-अलग वार्डों में 12 से 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर चार, 3.50,तीन,2.50 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से गृहकर लगाया जाएगा.
संतुष्ट नहीं तो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं
12 मीटर से कम चौड़ी सड़के के मकानों पर 10 पैसे से लेकर 30 पैसे तक वर्ग फीट के अनुसार गृहकर लगाया गया है. नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि जिस किसी को गृहकर की निर्धारित दर में किसी प्रकार की गड़बड़ी लग रही है. वह आपत्ति दर्ज करा सकता है.
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